भौंका कुत्ता, पिटा मालिक, पीटने वाले को चार वर्ष का कारावास
बुलंदशहर। स्याना कोतवाली क्षेत्र में कुत्ते के भौंकने से नाराज पड़ोसियों ने मालिक पर फरवरी 2015 में जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। इस प्रकरण में अब अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर चार अभिमन्यु सिंह के न्यायालय ने सभी चार अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। साथ ही उन्हें चार-चार वर्ष का सश्रम कारावास व पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
वादी मुकदमा रिछपाल सिंह निवासी गांव लौंगा थाना स्याना ने दो फरवरी 2015 को स्याना कोतवाली में तहरीर दी थी। इसमें उन्होंने बताया था कि दिन में उनका पुत्र ललित घर के सामने खड़ा हुआ था। तभी गांव निवासी विनोद उर्फ बिन्नू, उसका भाई वीरपाल, पिता होशियार सिंह व चाचा महेंद्र सिंह वहां पहुंचे और वादी के पुत्र के साथ अभद्रता करनी शुरू कर दी।विज्ञापन
आरोपियों का कहना था कि ललित ने जो कुत्ता पाला हुआ है, वह आरोपियों को देखकर भौंकता है। वादी के पुत्र ने जब अभद्रता करने का विरोध किया तो आरोपियों ने उस पर लाठी-डंडो से जानलेवा हमला कर दिया। इसमें उनका पुत्र सिर पर गंभीर चोट आने से घायल हो गया। शोर होने पर अन्य लोगों ने उसे बचाया, जबकि आरोपी धमकी देते हुए भाग निकले। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद नामजद आरोपियों के खिलाफ जांच पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।
न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह के रूप में वादी मुकदमा, स्वतंत्र साक्षी ललित कुमार, विशेषज्ञ साक्षी डाॅ. अश्वनी कुमार, डाॅ. आशीष प्रकाश, पुलिस साक्षी हेड कांस्टेबल वेदपाल सिंह, उपनिरीक्षक सत्यवीर सिंह और हेड कांस्टेबल उदयवीर सिंह को पेश किया गया। इस पर न्यायालय ने अब चारों नामजद आरोपियों को दोषी मानते हुए चार-चार वर्ष का कारावास व पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।