उत्तराखण्डहरिद्वार

डीएम कर्मेंद्र सिंह का बड़ा फैसला, भ्रूण लिंग जांच की सूचना दें और पाएं दो लाख रुपये का इनाम

हरिद्वार। जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने जनपद में पीसीपीएनडीटी अधिनियम की धाराओं का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। सभी अल्ट्रासाउंड सेंटरों में अभिलेखों के रखरखाव में पारदर्शिता रखने को कहा है। जनपद में भ्रूण लिंग जांच रोकने को चल रही मुखबिर योजना अंतर्गत सूचना देने वाले एवं सहयोगी की ईनाम राशि 01 लाख से बढ़ाकर 02 लाख किए जाने का अनुमोदन भी किया गया है।

डीएम कर्मेंद्र सिंह ने ली बैठक

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पीसीपीएनडीटी जिला सलाहकार समिति की बैठक शुक्रवार दोपहर कलेक्ट्रेट भवन स्थित सभागार में किया गया। जिलाधिकारी ने केंद्रों पर अभिलेखों का रखरखाव धारा 29 ओर नियम-09 के अनुसार जैसे फार्म-एफ, नवीनीकरण संबंधी न्यूनतम अर्हताएं , नियम 13 के अनुसार केंद्र में किए गए किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को देने के निर्देश दिए। इसके अलावा रेडियोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ को केंद्र में परिर्वतन की सूचना प्रेषित कर भौतिक सत्यापन के बाद अनुमति लेना जरूरी है।

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