पूर्व विधायक पवन पांडेय को सात साल की सजा, 20 हजार रुपये का जुर्माना
अंबेडकरनगर। पूर्व विधायक पवन पांडेय को जानलेवा हमले के मामले में दोषी पाए जाने पर 34 साल बाद सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। सोमवार को विशेष न्यायालय (एमपी/एमएलए संबंधी आपराधिक प्रकरण) एवं अपर सत्र न्यायाधीश परविंद कुमार ने सजा के साथ ही उन पर 32 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न अदा करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
अरविंद कुमार सिंह 26 जून 1990 को अपनी कार से साथी अनिल सिंह के साथ अयोध्या जा रहे थे। रास्ते में ओवरटेक कर कार सवार पांच लोगों ने अधाधुंध उनकी कार पर गोलियां चलाई। दोनों के शरीर में कई जगह छर्रे लगे। दोनों मे भागकर किसी तरह जान बचाई।
बसखारी थाने में दर्ज कराया था मुकदमा
अरविंद ने पूर्व विधायक पवन पांडेय व जगदम्बा सिंह के खिलाफ नामजद तहरीर देते हुए बसखारी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के उपरांत पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय पर प्रेषित किया। सत्र परीक्षण के दौरान जगदंबा सिंह की मौत हो गई।
कोर्ट ने दोषी पाते हुए सुनाई सजा
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दिलीप सिंह ने गवाहों को न्यायालय में पेश करते हुए अभियुक्तों को सजा दिए जाने के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किया। सुनवाई के उपरांत न्यायाधीश ने अभियुक्त पवन पांडेय पर जानलेवा हमले समेत अन्य में दोष सिद्ध करते हुए सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई।