बुलंदशहर में दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी पति को सुनाई नौ साल की सजा
बुलंदशहर। दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी पति को नौ साल की सजा और पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। 28 मई 2018 को खुर्जा के गांव अगराई निवासी मिथलेश ने पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि उनकी बेटी पिंकी की शादी करीब चार साल पहले पुष्पेंद्र निवासी सहकारी नगर के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद कुछ दिन सब ठीक रहा, लेकिन बच्चा पैदा न होने पर आरोपी पुष्पेंद्र उनकी बेटी पिंकी को परेशान करता था।
साथ ही आए दिन मायके से और रुपये लाने के लिए कहता था। आरोप था कि 27 मई 2018 को गांव अंधेल से फरीदपुर जाने वाले रास्ते पर अमर सिंह के भट्ठे के पास आरोपी पुष्पेंद्र और उसकी भाभी अंजली ने पिंकी से झगड़ा किया और कहा कि तुझे बच्चा नहीं हो रहा, इसलिए अपने मायके से 50 हजार रुपये लेकर आ, अन्यथा उसे अपने साथ नहीं रखेगा। आरोप है कि वह मौके पर पहुंची और आरोपियों को समझाकर शांत किया।
इसके बाद देर रात करीब डेढ़ बजे उनकी आंख खुली तो आरोपी पुष्पेंद्र व पिंकी वहां नहीं थे। काफी तलाश करने के बाद पिंकी का शव पास के खेत में पड़ा मिला था। आरोप लगाया था कि आरोपी पुष्पेंद्र ने अपनी भाभी के साथ मिलकर पिंकी की दहेज के लिए हत्या की है। अब न्यायाधीश शिवानंद की कोर्ट ने आरोपी पुष्पेंद्र को दोषी पाते हुए नौ साल की सजा और पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। जबकि अंजली को आरोपों से बरी कर दिया।