उत्तर प्रदेशबुलंदशहर

खुर्जा में किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी रमेश चंद को 20 वर्ष का कारावास

बुलंदशहर। खुर्जा कोतवाली नगर क्षेत्र में किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी रमेश चंद को न्यायालय स्पेशल पॉक्सो अधिनियम के न्यायाधीश तरुण कुमार सिंह ने दोषी करार दिया है। साथ ही उसे 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 25 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।

खुर्जा नगर कोतवाली में नौ सितंबर 2022 को दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ। वादी ने बताया कि खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के खुर्जा जंक्शन स्थित शिव कालोनी निवासी अभियुक्त रमेश चंद शर्मा ने उनकी पुत्री के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर नामजद आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पाॅक्सो की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच की और 17 सितंबर 2022 को अदालत में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया।विज्ञापन

इस मुकदमे की ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस ने अदालत में प्रभावी पैरवी की। घटना में अभियुक्त के खिलाफ नौ गवाह अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए। बुधवार को न्यायालय स्पेशल पॉक्सो अधिनियम के न्यायाधीश तरुण कुमार सिंह ने रमेशचंद को दोष करार दिया है।

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