Noida में Gym के भी बदल गए नियम, महिलाओं को अब मिलेगीं नई सुविधाएं
महिलाओं के लिए जिम को अधिक सुलभ और सुरक्षित बनाने के लिए नोएडा प्रशासन ने सभी जिमों में महिला ट्रेनरों को रखना अनिवार्य कर दिया है। ये नियम स्विमिंग पूल और योगा केंद्रों पर भी लागू होंगे। यह कदम उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा नवंबर 2024 में सुरक्षा प्रस्ताव जारी करने के बाद उठाया गया है, जिसमें महिलाओं का माप लेने के लिए बुटीक में महिला कर्मचारियों को नियुक्त करना अनिवार्य किया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसकी सूचना दी है।
हालांकि, रिपोर्ट के अनुसार नोएडा प्रशासन द्वारा जारी आदेश में केवल जिम, योग केंद्र और स्विमिंग पूल शामिल हैं। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि यह आदेश 5 जनवरी, 2025 को पारित किया गया था और संबंधित प्रतिष्ठानों को दो दिनों के भीतर आवश्यक भर्तियाँ करनी होंगी। आदेश में जिम और अन्य संबंधित प्रतिष्ठानों के लिए यह भी अनिवार्य कर दिया गया है कि वे अपने ट्रेनरों के लिए पहचान सुनिश्चित करने हेतु आधार कार्ड रखें तथा निगरानी के लिए सीसीटीवी और डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर लगाएं।
नवंबर 2024 में यूपी की महिला पैनल ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऐसी जगहों को उनके लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए कुछ दिशा-निर्देश और प्रस्ताव जारी किए थे। इन प्रस्तावों में बुटीक या दर्जी की दुकानों में पुरुषों को महिलाओं का नाप न लेने देना, उनकी सहमति के बिना महिलाओं के बाल न काटने देना और जिम में महिलाओं को ट्रेनिंग न देने की बात शामिल थी।
ये कदम महिलाओं को ऐसी जगहों पर पुरुष कर्मचारियों के गंदे स्पर्श से बचाने के लिए उठाए गए हैं। यूपी महिला संगठन की अध्यक्ष बबीता चौहान ने पीटीआई-भाषा से बातचीत में कहा कि जिम और महिला बुटीक में पुरुष प्रशिक्षकों द्वारा बुरे स्पर्श की शिकायतें बढ़ रही हैं, जहां माप लेने वाले दर्जी ज्यादातर पुरुष होते हैं।
महिलाओं को हर किसी के लिए सुलभ स्थानों, खासकर जिम में सुरक्षित रहने की आवश्यकता के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिम जाने वाली महिलाओं के लिए मेरा एकमात्र अनुरोध है कि जिम मालिक को एक ट्रेनर रखना चाहिए, लेकिन एक महिला ट्रेनर भी होनी चाहिए। सुझावों में स्कूल बसों में एक महिला शिक्षक या सुरक्षा गार्ड रखने की बात भी शामिल थी।