सिरौली बिस्फोट मामला: जेल में बीत सकती है आरोपियों की जिंदगी, 15 धाराओं में दर्ज हुआ
बरेली। कल्याणपुर गांव में रहमान शाह के घर दो अक्तूबर को हुए विस्फोट में पांच मकान जमींदोज हो गए थे। घटना में छह लोगों की मौत हुई थी। सात लोगों के खिलाफ 15 गंभीर धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है।
बरेली । सिरौली कल्याणपुर गांव में हुए विस्फोट के मामले में सिरौली थाना पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ 15 गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। इसमें बीएनएस के साथ ही विस्फोटक अधिनियम 1884 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के तहत भी कार्रवाई की गई है। फौजदारी के वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा ने बताया कि कायदे से विवेचना हुई तो आरोपी जीवनभर सलाखों के पीछे रहेंगे।
इन धाराओं में कड़ी सजा का प्रावधान
- 105 : गैर इरादतन हत्या की यह गैरजमानती धारा है। इसमें 10 वर्ष से लेकर अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।
- 106 : उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। यह गैरजमानती धारा है। इसमें पांच वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
- 324(4) : नुकसान पहुंचाना। यह जमानती धारा है। इसमें दो वर्ष के कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।
- 324(5) : एक लाख रुपये से अधिक की हानि पहुंचाना। यह गैरजमानती है। इसमें पांच वर्ष तक सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
- विस्फोटक अधिनियम 1884 (5) : लाइसेंसधारक द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर 9(बी) के अंतर्गत तीन वर्ष तक की सजा और एक हजार रुपये तक जुर्माना।
- विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 (3) : जीवन या संपत्ति को विस्फोटक द्वारा जोखिम में डालना। दस वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान। विशेष प्रकार का विस्फोटक पाए जाने पर मृत्यु दंड या आजीवन कारावास।
- विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 (4) : 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।
- विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 (5) : दस साल से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान।
सीओ और सीएफओ को जारी होगा नोटिस
गांव कल्याणपुर में हुए विस्फोट के मामले में एसएसपी के निर्देश पर एसपी सिटी ने दोनों मामलों की जांच शुरू कर दी है। बताया गया कि निलंबित पुलिसकर्मियों समेत सीओ मीरगंज व सीएफओ को नोटिस जारी किया जाएगा। उनके बयान दर्ज होंगे। संबंधित अभिलेख खंगाले जाएंगे। स्थलीय सत्यापन भी होगा। इसके बाद जांच रिपोर्ट एसएसपी को सौंपी जाएगी।
ये है मामला
कल्याणपुर गांव में रहमान शाह के घर दो अक्तूबर को हुए विस्फोट में पांच घर जमींदोज होने के साथ ही छह लोगों की मौत हो गई थी। सात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। आतिशबाज नासिर शाह को जेल भेजा गया है।