उत्तर प्रदेशगौतम बुद्ध नगर

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को दिया आदेश, नोएडा में यूनिटेक के 3 प्रोजेक्ट में पुलिस बल तैनात कर अतिक्रमण हटाएं

सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक के हजारों फ्लैट खरीदारों को राहत देने के साथ ही यूपी सरकार को नोएडा में बन रही यूनिटेक की तीन परियोजनाओं में पुलिस बल तैनात करने और वहां से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है।

शीर्ष अदालत ने नोएडा के पुलिस कमिश्नर को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा है, जो यूनिटेक के परियोजना स्थलों पर उचित पुलिस बल तैनात करने के लिए जिम्मेदार होगा और किसी भी आपात स्थिति में उससे संपर्क किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष को नोएडा की यूनिटेक परियोजनाओं को पर्यावरण मंजूरी देने का भी निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने नोएडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को तीनों परियोजनाओं के लिए मंजूरी देने को कहा। इसके साथ ही यह भी कहा कि यदि कोई मुद्दा अनसुलझा रह जाता है, तो उसे 21 जनवरी को पूर्व शीर्ष अदालत के समक्ष उठाया जाना चाहिए।

एनपीए पर बैंकों को नोटिस : जस्टिस सूर्यकांत और एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को भी नोटिस जारी किए। इन संस्थानों ने यूनिटेक समूह के पूर्ववर्ती प्रबंधन के दौरान वित्तीय समस्याओं का सामना करने और रेरा अधिनियम के तहत परियोजनाओं में देरी के चलते घर खरीदारों के लोन खातों को गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) घोषित किया है। कोर्ट ने यूनिटेक की याचिका पर नोटिस जारी किए, जिसे वर्तमान में सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक मंडल द्वारा चलाया जा रहा है।

याचिका में घर खरीदारों के रुके लोन के वितरण के लिए निर्देश मांगे गए हैं। यूनिटेक ने तर्क दिया है कि अब जब परियोजनाएं पुनर्जीवित हो गई हैं, तो घर खरीदारों के लोन वितरण के लिए वित्तीय संस्थानों को निर्देश जारी होने चाहिए।

नोएडा-ग्रेटर नोएडा में सात हजार खरीदार फंसे

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में यूनिटेक की परियोजनाओं में सात हजार से अधिक खरीदार फंसे हुए हैं। यूनिटेक के नए बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आधार बनाकर सर्कुलर जारी किया था कि फंसे घर खरीदारों को अपने बकाये की किस्त का पैसा उसकी निर्धारित तारीख पर ही जमा कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर उन्हें 9 प्रतिशत ब्याज के साथ यह पैसा जमा करना पड़ेगा।

Related Articles

Back to top button